New Tax Calculator: 10 लाख की सैलरी पर New vs Old Regime में क्या चुनें? कितना देना होगा टैक्स, देखें कैलकुलेशन
New Tax Calculator: अगर आप सोच रहे थे कि दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करने पर कितना टैक्स बनेगा, यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है तो आप नए इनकम टैक्स कैलकुलेट (New Income Tax Calculator) पर पूरा कैलकुलेशन जान सकते हैं.
New Income Tax Calculator: नए इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर कितना देना होगा टैक्स.
New Income Tax Calculator: नए इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर कितना देना होगा टैक्स.
New Tax Calculator: इस साल के बजट में (Union Budget 2023) वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नए टैक्स अपनी स्पीच में न्यू टैक्स रिजीम में कई बदलावों (New Tax Regime Changes) की घोषणा की थी. सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को ही डिफॉल्ट रिजीम बना दिया है. अब इसके बाद दो अहम सवाल उठ रहे थे कि अब टैक्सपेयर्स के लिए कौन सा टैक्स रिजीम ज्यादा बढ़िया रहेगा और दूसरा- दोनों रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करने पर कितना टैक्स बनेगा, जोकि आपको भरना होगा. अब अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी देखना चाहते हैं तो आप नए इनकम टैक्स कैलकुलेट (New Income Tax Calculator) पर पूरा कैलकुलेशन जान सकते हैं.
आ गया है नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर (New Income Tax Calculator)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 20 फरवरी, 2023 को नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है. इस टैक्स कैलकुलेटर (Tax Calculator) में आप ये देख सकते हैं कि आपकी सैलरी पर आपको कितना टैक्स देना होगा. वहीं, नए टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम पर आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी. लेकिन ध्यान रखें कि ये जो टैक्स कैलकुलेटर है, वो आपके बेसिक कैलकुलेशन पर एक अंदाजा देने के लिए है.
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10 लाख की सैलरी वालों को दोनों रिजीम में कितना देना होगा टैक्स? (New vs Old Tax Regime Calculator)
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हम 10 लाख की सैलरी को अपना आधार रखते हुए इस नए टैक्स कैलकुलेटर पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि उनको ओल्ड रिजीम में कितना टैक्स देना होगा और नए रिजीम में उनपर कितना टैक्स बन रहा है. नए टैक्स रिजीम के तहत हम मिलने वाले बेसिक छूट के साथ टैक्स कैलकुलेट करेंगे. वहीं ओल्ड रिजीम में मिले डिडक्शन (Old Tax Regime Deductions) के साथ टैक्स कैलकुलेशन भी देखेंगे. नए टैक्स रिजीम में इस बार टैक्स रेट घटाया गया है. अब इसमें छह टैक्स स्लैब हैं. और इसमें 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, वहीं सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम वालों को रिबेट मिलेगा.
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New Tax Regime Calculator: नए रिजीम में कितना देना होगा टैक्स?
न्यू टैक्स रिजीम में मिल रहे बेसिक छूट के तहत आपका टैक्स कैलकुलेशन कैसा रहेगा, देखिए स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस-
- - सबसे पहले इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन करें.
- - असेसमेंट ईयर 2024-25 डिफॉल्ट रहेगा.
- - यहां आपको टैक्सपेयर की कैटेगरी इंडिविजुअल, जेंडर में और रेजिडेंशियल स्टेटस चूज करना होगा.
- - अगले बॉक्स में कुल सैलरी 10 लाख डाल लेते हैं. इसपर आपको 80C के तहत डेढ़ लाख का कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है तो अगला बॉक्स ज़ीरो रखेंगे.
- - न्यू टैक्स रिजीम में आपको बस स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलेगी और पेंशन में निवेश पर अधिकतम 50,000 का क्लेम कर सकते हैं. स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको यहां डालने की जरूरत नहीं है, वो खुद से नीचे ले लेगा.
- - 80CCH(2), 80CCD(2), 80JJAA, family pension deduction under section 57(iia) वाले बॉक्स में पेंशन स्कीम में 50,000 निवेश पर छूट क्लेम कर लीजिए.
- - अब नीचे कैलकुलेशन दिख जाएगा. सबसे पहले आपकी सैलरी है 10 लाख, फिर आपको दोनों ही रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है. यानी कि आपकी सैलरी से कुल इनकम हो गई 9 लाख 50 हजार.
- - अब आपने जो पेंशन स्कीम में निवेश के लिए 50,000 डाला है, वो यहां से कट जाएगा तो आपकी टोटल इनकम हो गई 9 लाख की. यानी अब तक आपको कुल 1 लाख की बेसिक छूट मिली है.
- - अब अगर टैक्स लायबिलिटी देखें तो ओल्ड रिजीम में ये 92,500 होगी, वहीं न्यू रिजीम में ये 45,000 होगी क्योंकि पुरानी टैक्स रिजीम में 9 लाख पर 20% टैक्स तो न्यू रिजीम में 15% टैक्स लगेगा.
- - और चूंकि आपकी सैलरी 7 लाख से ऊपर है तो आपको सेक्शन 87A के अंडर जो रिबेट मिलती है, वो नहीं मिलेगी.
- - अब न्यू टैक्स रिजीम में 45,000 रुपये की जो लायबिलिटी है, उसपर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा और फिर आपको टोटल पेयेबल टैक्स बनेगा 46,800 रुपये. यानी आप नए टैक्स रिजीम में 49,400 रुपये की बचत कर पाएंगे.
Tax Calculator for Old Regime: ओल्ड रिजीम में डिडक्शन के साथ कितना बनेगा टैक्स?
- ऊपर के डीटेल भरने के बाद अपनी सैलरी भरिए 10 लाख. इसके अगले बॉक्स में आप 80C के तहत 1,50,000 लाख का डिडक्शन ले सकते हैं.
- अगले बॉक्स में अगर आपकी सैलरी के अलावा भी कोई इनकम आती है तो आप उसे डाल सकते हैं. मान लें कि आपको बैंक के ब्याज के तौर पर सालाना 20,000 का लाभ हुआ है, तो आप यहां 20,000 भर लीजिए,
- अगले बॉक्स में सेल्फ ऑकूपाईड हाउस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट रेट पर आप छूट क्लेम कर सकते हैं. यानी कि अगर आप होम लोन पर ब्याज भर रहे हैं तो यहां अधिकतम 2,00,000 की छूट ले सकते हैं.
- अगले बॉक्स में पेंशन स्कीम में निवेश पर 50,000 क्लेम कर लीजिए. आपको ये छूट मिलेगी अगर 80CCH(2), 80CCD(2), 80JJAA, family pension deduction under section 57(iia) के तहत आते हैं तो.
- अब नीचे अगर ओल्ड और न्यू रिजीम में तुलना करें तो आपको 10 लाख पर पहले डेढ़ लाख और 50 हजार यानी 2 लाख की छूट मिलेगी. यानी आपकी सैलरी से इनकम 8,00,00 (8 लाख) हो गई. न्यू रिजीम में आपको बस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे आपकी इनकम होगी 9 लाख 50 हजार की.
- अब आपको ओल्ड रिजीम में 2 लाख की छूट भी मिल जाएगी, जिसके बाद अमाउंट हुआ 6 लाख का, लेकिन आपका जो 20,000 की कमाई है ब्याज से वो इसमें जुड़ जाएगी और आपकी टोटल कमाई होगी 6,20,000. नए रिजीम में ये 9,70,000 होगी.
- इसमें से 50,000 और घटा लीजिए जो कि आपको पेंशन के निवेश पर छूट मिली है. यानी कि टोटल इनकम हो गई 5,70,000 की. नए रिजीम में आपकी इनकम 9,20,000 पर आएगी.
- अब अगर टैक्स लायबिलिटी देखें तो ओल्ड रिजीम में वो हुई 26,500 वहीं, नए टैक्स रिजीम में यह 48,000 हुआ. 4% सेस जोड़ दें तो अब आपको जो टैक्स भरना है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 27,560 रुपये होगा, वहीं नए रिजीम में ये 49,920 रुपये पर होगी. यानी कि यहां आपको ओल्ड रिजीम में फायदा होगा और आप 22,360 रुपये बचा पाएंगे.
Tax Calculator के इस बेसिक कैलकुलेशन से तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपके लिए कौन सा Tax Regime बेहतर रहेगा. लेकिन आपको फिर भी आईटीआर फाइल (ITR Filing) करते वक्त इसका कैलकुलेशन एक बार जरूर सही से देख लेना चाहिए. वहीं कौन सा टैक्स रिजीम चुनना चाहिए, इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए.
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02:05 PM IST